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लक्सर क्षेत्र के 12 ग्रामों में भूमि खरीद-फरोख्त व भूमि उपयोग परिवर्तन पर रोक

हरिद्वार। विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित के आदेश के अनुपालन में तहसील लक्सर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड हाईवे) परियोजना के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), रुड़की द्वारा पानीपत से गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे (शामली-पुवायाँ फेज-1) के अंतर्गत कि0मी0 20.00 से 32.00 तक भूमि अर्जन प्रस्तावित है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
इसी क्रम में तहसील लक्सर के 12 ग्रामों—मदारपुर, मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, पौडोवाली, टाडा जलालपुर, प्रहलादपुर, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालचन्दवाला, अलामपुर, हस्तमौली, शाहपुर, गिद्धावाली एवं कलसिया—में भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री/बैनामा एवं भूमि की प्रकृति (कृषि से गैर-कृषि) में परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
आकाश जोशी ने अवगत कराया है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत धारा-3ए की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। साथ ही, संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण पर भी पूर्णतः रोक रहेगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परियोजना कार्य सुचारु रूप से संपादित हो सके।

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