रूद्रपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबंधक अमल अनिरूद्ध ने बताया कि वित्तय वर्ष 2026-27 हेतु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होने जनपद के सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये है कि योजनान्तर्गत दिव्यांग लाभार्थियों का चयन कर ऋण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए ऋण स्वीकृत हेतु 31 जुलाई 2026 तक जिला मुख्यालय भेजना सुनिश्चत करें। उन्होने बताया कि सावधि ऋण योजना के तहत परियोजना की लागत 75 हजार तक 20 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 हजार होगी तथा शेष 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षो के लिए होगी तथा मार्जिन मनी ऋण योजनान्तर्गत परियोजना लागत 2 लाख तक 20 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 हजार 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षो के लिए शेष बैंक ऋण तथा दुकान निर्माण योजना अन्तर्गत परियोजना लागत 50 हजार 20 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 हजार होगी तथा शेष 4 प्रतिशत ब्याज पर 5 वर्षो के लिए होगी
उन्होने बताया कि आवेदक जनपद का स्थाई निवासी हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र/यूडीआईडी जिसमे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता हो, परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 02 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 01 लाख 60 हजारतक हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, आवेदक द्वारा पूर्व में निगम की किसी भी योजना में ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो और न ही किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकारी समिति, विभाग का बकायेदार हो। उन्होने इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति जो ऋण लेना चाहते वे औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए 31 जुलाई 2026 आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
