Mon. Mar 23rd, 2026

*हरिद्वार पुलिस*

*कोर्ट में 04 फर्जी पेशेवर जमानतियों पर सख्त कार्रवाई, थाना सिडकुल में हुआ मुक़दमा दर्ज*

*फ़र्ज़ी ज़मानत लेने वाले, अब ख़ुद जाएंगे जेल*

*पैसा लेकर कोर्ट के समक्ष जेल गए मुलजिमों की ज़मानत लेने पहुँचे थे फ़र्ज़ी ज़मानती*

*दूसरों को जमानत दिलाने वाले अब ख़ुद के लिए ढूंढेंगे ज़मानती*

*कानून के साथ छल करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा*

दिनांक 23.03.2026 को थाना सिडकुल क्षेत्र अंतर्गत रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में CJM न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार बनाम रोशन लाल प्रकरण में चार व्यक्ति अभियुक्तों की जमानत के लिए न्यायालय में प्रस्तुत हुए।

सुनवाई के दौरान ACJM न्यायालय महोदय के समक्ष-

* अभियुक्त मुकेश कुमार उर्फ मोनू की ओर से जमानती उज्ज्वल सिंह निवासी ग्राम परखे रेलवे स्टेशन पोस्ट अब्दुल्ला हरिद्वार।

* अभियुक्त रोशन लाल की ओर से जमानती नरेश प्रताप बहुगुणा निवासी ग्राम परखे रेलवे स्टेशन पोस्ट अब्दुल्ला हरिद्वार एवं नरेश पुत्र चंद्रमण निवासी 746 टाइप-2, सेक्टर-1 BHEL हरिद्वार।

* अभियुक्त राजेश कुमार की ओर से जमानती कमलेश पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम परखे रेलवे स्टेशन पोस्ट अब्दुल्ला हरिद्वार

ने ली, उक्त सभी जमानती हरिद्वार क्षेत्र के निवासी बताए गए।

न्यायालय के समक्ष यह कथन आया कि ये सभी व्यक्ति पेशेवर जमानती हैं, जो विभिन्न न्यायालयों में एक ही समय पर अलग-अलग मामलों में जमानत लेते हैं।

न्यायालय में प्रस्तुत कंप्यूटर रिकॉर्ड एवं जांच में पाया गया कि इन जमानतियों द्वारा कई मामलों में जमानत ली जा चुकी है, अपने शपथपत्र में पूर्व में ली गई जमानतों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

न्यायालय के समक्ष झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया

इस प्रकार जमानतीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह कर झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करना एक दंडनीय अपराध पाया गया।

मामले में थाना सिडकुल में कमलेश, उज्ज्वल सिंह, नरेश व अन्य के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है

सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *