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हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट /अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र से एक 17 वर्षीय लड़की अपने चाचा के घर से लापता हो गई थी। तलाश करने के दौरान पता चला था कि आरोपी सागर पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। पीड़िता के चाचा ने आरोपी सागर पुत्र बबलू निवासी ग्राम सांपला बेगमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर यूपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस व परिजनों ने पीड़िता को आरोपी सागर के साथ चंडीगढ़ से बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी घर से बाहर बुलाकर अमृतसर व बाद में चंडीगढ़ ले गया था। पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर जेल भिजवा था। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सागर को दंडित किया है।

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